Friday 12 April 2013

UPTET reservation for women in recruitment of trainee teachers plea

 UPTET : ट्रेनी टीचरों की भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की याचिका खारिज

 इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने प्रदेश में ट्रेनी टीचरों की भर्ती
प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित किये जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने नीरज राय की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे में पद खाली रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मसला है, जिसके लिए कोर्ट समादेश जारी नहीं कर सकती।

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