Saturday 16 March 2013

LDC applicants to apply in recruitment: High Court


जयपुर.हाईकोर्ट ने पंचायत विभाग में एलडीसी के 19515 पदों की भर्ती में पूर्व संविदाकर्मियों के आवेदन पत्र स्वीकार करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई 29 मार्च तय की है। 
 
न्यायाधीश एमएन भंडारी ने यह अंतरिम आदेश सत्यनारायण,  देशराज माली व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि एलडीसी भर्ती में सरकार पूर्व संविदाकर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही और न सेवाकाल के बोनस अंक दे रही। प्रार्थी आवेदन पत्र में अनुभव कॉलम नहीं भर पा रहे हैं।  सत्यनारायण 29 अक्टूबर,07 को पंचायत किरावल में रोजगार सहायक पद पर नियुक्त हुआ। 
 
19 अप्रैल,10 को सेवा बढ़ाने की अनुशंसा नहीं करने पर हटा दिया। देशराज 20 नवंबर,09 को सवाई माधोपुर में ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त हुआ। 30 नवंबर,11 को उसने पद छोड़ दिया। सरकार ने 26 दिसंबर 2012 को सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं संविदाकर्मियों को जारी करें, जो महानरेगा के तहत वर्तमान में कार्यरत हैं। इसे अदालत में चुनौती दी गई।

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