मेडिकल के लिए नहीं होगा कॉमन टेस्ट, NEET खत्म
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के लिए होने वाले नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) को खत्म करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मेडिकल में प्रवेश के लिए अब पुरानी व्यवस्था ही लागू होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि मेडिकल काउंसिल प्रवेश के लिए कोई भी एकीकृत परीक्षा नहीं करा सकती है। प्रवेश के लिए वर्तमान व्यवस्था एनईईटी को खत्म किया जाता है।
यह व्यवस्था आज से ही तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। अब कोई भी राज्य, सरकारी मेडिकल या निजी कॉलेज अपनी प्रवेश परीक्षा कराने के लिए स्वतंत्र होगा।
गौरतलब है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एमबीबीएस और डेंटल में प्रवेश के लिए होने वाले सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं को खत्म कर दिया था। उसकी जगह उन्होंने सभी कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही प्रवेश परीक्षा एनईईटी की व्यवस्था की थी।
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